अब 3 बछर ले जादा समय ले गैरहाजिर सरकारी कर्मचारी के मान ले जाही इस्तीफा, नियम म संशोधन

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन ह अपन कर्मचारी मन बर अवकाश नियम म संशोधन करे हे। जेखर मुताबिक अब बिना छुट्टी लेहे तीन साल ले जादा समय तक गैरहाजिर रहइया कर्मचारी मन ल शासकीय सेवा ले त्यागपत्र देहे हे ये समझे जाही। एखर संबंध म छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ह अधिसूचना जारी कर देहे हे। सरकार के वित्त मंत्रालय कोति ले 22 मार्च के दिन शासन के सबो विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल, सबो विभागाध्यक्ष, सबो संभागीय आयुक्त अऊ सबो कलेक्टर ल ए बात के निर्देश जारी कर देहे गए हे। येमा कहे गए हे कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 11 म प्रावधान हे कि कोनो शासकीय सेवक अवकाश संग या बिना अवकाश के 5 साल ले जादा सरलग अपन कर्तव्य ले अनुपस्थित रहिथे त ओला शासकीय सेवा ले त्यागपत्र देहे हे अइसे समझे जाही। जब तक कि राज्यपाल प्रकरण के परिस्थिति मन ल देखत निरधारित ना कर दय।


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ए प्रावधान ल लागू करे के पहिली ओ शासकीय सेवक ल अइसे स्थिति बर अपन अनुपस्थिति के कारण ल स्पष्ट करे बर युक्तियुक्त अवसर दे जाही। छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम म प्रावधान हे कि जब तक कि राज्यपाल मामला के विशेष परिस्थिति मन ल ध्यान म रखत कोई निश्चित नइ कर दंय, शासकीय सेवक ल सरलग 5 साल ले जादा अवधि के कोनो प्रकार के अवकाश मंजूर नइ करे जाय। राज्य शासन के तरफ ले निर्णय ले गए हे कि शासकीय सेवक मन के सरलग अनुपस्थिति या अवकाश के अवधि ल 5 साल के जघा म 3 साल करे जाए। निर्देश म सबो विभाग मन ल ये अनुरोध घलोक करे गए हे के एक महीना ले जादा अवधि के अनधिकृत अनुपस्थिति के सबो मामला म नवा नियम मन के पालन सुनिश्चित करे बर अपन अधीनस्थ कार्यालय मन ल समुचित निर्देश प्रसारित करे जाए।


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