समाज कल्याण विभाग 'घरौंदा' योजना ले 150 निःशक्तजन मन ल मिलत हे लाभ

रायपुर, 13 फरवरी 2018। राज्य शासन कोति ले राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधान के तहत प्रमस्तिष्क अंगाघात, स्व-परायणता, बौद्धिक मंदता अउ बहुनिःशक्तता वाले निःशक्तजन मन ल जीवनपर्यंत आश्रय देहे बर साल 2013 ले 'घरौंदा' योजना के शुरुआत करे गए हे। ए योजना के तहत दिसंबर 2017 के स्थिति म 150 निःशक्तजन मन ल लाभान्वित करे जात हे। समाज कल्याण विभाग कोति ले स्वैच्छिक संस्था मन के सहयोग ले प्रदेश के चार जिला रायपुर, कोरिया, सरगुजा अऊ बिलासपुर म आश्रय स्थल 'घरौंदा' के संचालन करे जात हे। ए आश्रय स्थल मन म 18 साल ले जादा आयु के निःशक्त मनखे ल जीवनपर्यंत निःशुल्क आश्रय अउ उपचार देहे जात हे। राज्य शासन कोति ले ए योजना बर दू करोड़ रुपिया के बजट प्रावधान रखे गए हे।आप ल बता देवन के राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के प्रावधान के तहत प्रमस्तिष्क अंगाघात, स्व-परायणता, बौद्धिक मंदता अउ बहुनिःशक्तता वाले लइका मन के पालक मन ल वैधानिक अभिभावक नियुक्त करे बर जिला कलेक्टर के अध्यक्षता म अब तक 16 जिला मन म स्थानीय समिति घलोक गठित करइया हे अउ आन जिला मन म समिति गठन के प्रक्रिया चलत हे। संगेच पर्यवेक्षण अऊ मूल्यांकन बर राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी घलोक गठित करे गए हे।

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