- कलेक्टर गरियाबंद और पुलिस अधीक्षक गरियाबंद की गठित टीम ने की पुष्टि
- पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर की जा रही है कार्रवाई
ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए आवेदक मुकेश सोनी ग्राम मैनपुर, जनपद पंचायत मैनपुर, जिला गरियाबंद ने सचिव ग्राम पंचायत मुडगेलमाल (तत्कालीन जनसूचना अधिकारी), जनपद पंचायत मैनपुर से सूचना का अधिकार के तहत से एक जनवरी 2015 से एक नवंबर 2016 तक की अवधि की मूलभूत राशि और 13 वें एवं 14 वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त आबंटन और व्यय एवं कराए गए कार्यो की जानकारी मांगी थी। आयोग ने सुनवाई के दौरान सचिव ग्राम पंचायत मुडगेलमाल श्री भोजनाथ भाटी (तत्कालीन जनसूचना अधिकारी), जनपद पंचायत मैनपुर, जिला गरियाबंद ने शिकायत किया था कि आवेदक मुकेश सोनी ग्राम मैनपुर, जनपद पंचायत मैनपुर के द्वारा उनसे आवेदन के निराकरण के लिए 20 हजार रूपए की मांग की गई। मुकेश सोनी की मांग पर सचिव के द्वारा राशि नहीं दे पाने की स्थिति में सोनी ने चेक के माध्यम से राशि देने कहा, किन्तु सचिव भोजनाथ भाटी द्वारा राशि नहीं देने पर मुकेश सोनी आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया।
मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम. के. राउत ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर गरियाबंद और पुलिस अधीक्षक गरियाबंद को इसकी जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर गरियाबंद और पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के द्वारा गठित टीम ने उक्त प्रकरण में आवेदक मुकेश सोनी के द्वारा आवेदन की जानकारी के लिए सचिव ग्राम पंचायत मुडगेलमाल (तत्कालीन जनसूचना अधिकारी) भोजनाथ भाटी से कार्यालय, अमलीपदर बुलाकर राशि मांगे जाने की पुष्टि की। पुलिस थाना अमलीपदर में श्री मुकेश सोनी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 59/19 भा. द. वि. की धारा 385 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त ने शासन को पत्र लिखकर सभी ग्राम पंचायत के सचिवों को इसकी जानकारी देने कहा है, ताकि इस तरह की गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो ।