मुजफ्फरपुर मामले में 12 को आजीवन कारावास

दिल्‍ली की एक अदालत ने बिहार के मुज़फ्फरपुर में एक आश्रय-गृह में कई लड़कियों का यौनशोषण करने और उन्‍हें शारीरिक यातना देने के लिए मुख्‍य आरोपी ब्रजेश ठाकुर तथा ग्‍यारह अन्‍य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई ने चार फरवरी को ब्रजेश ठाकुर के लिए आजीवन कारावास की मांग करते हुए कहा था कि दुष्‍कर्म के दोषियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए क्‍योंकि इस मामले में पीडि़ता नाबालिग है।

अदालत ने पोक्‍सो कानून की धारा छह के तहत जबरदस्‍ती यौन-उत्‍पीड़न सहित कई अपराधों और भारतीय दण्‍ड संहिता के अंतर्गत दुष्‍कर्म और सामूहिक दुष्‍कर्म के लिए ब्रजेश ठाकुर को बीस जनवरी को दोषी ठहराया था। 

 



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